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वाराणसी

भाजपा नेता के बेटे पर हमले का आरोपी अक्षय यादव को अग्रिम जमानत

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वाराणसी। रामनगर थाना क्षेत्र की रामनगरी में भाजपा नेता अशोक जायसवाल के बेटे और गेस्ट हाउस संचालक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। आरोपी अक्षय यादव उर्फ कल्लू यादव, जो सीहाबीर, साहित्य नाका, रामनगर का निवासी है, को अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने राहत देते हुए आदेश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा किया जाए।

अदालत में उसकी ओर से अधिवक्ता बंटी ख़ान ने पक्ष रखा।मामला 23 फरवरी 2025 को तब सामने आया जब पीड़ित अभिषेक जायसवाल ने रामनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

उनका आरोप था कि 18 फरवरी की रात करीब 10:40 बजे उनके गेस्ट हाउस में मेहमानों के आने के दौरान आरोपी अपने कुछ साथियों के साथ वहां आया और गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं।

पहले पुलिस ने केवल एनसीआर दर्ज की थी, लेकिन स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव के हस्तक्षेप के बाद मामला गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया और जांच तेज हुई। इस बीच आरोपी ने अदालत से अग्रिम जमानत की अर्जी दी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने उसे अंतरिम राहत दे दी।

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