Connect with us

वाराणसी

ब्रांडेड कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट पाइप बेचने के आरोपित को मिली जमानत

Published

on

Loading...
Loading...

वाराणसी। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट पाइप बेचने के मामले में आरोपित को राहत मिल गयी। प्रभारी जिला जज किरनपाल सिंह की अदालत ने अकोढ़ा, कपसेठी निवासी आरोपित अशोक कुमार सिंह को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बृजपाल सिंह यादव, अभिषेक श्रीवास्तव पंकज व अजय पाल ने पक्ष रखा।

Loading...

अभियोजन पक्ष के अनुसार ड्यूरो पाइप एंड इंडस्ट्रीज प्रा.लि. के निदेशक अंकित अग्रवाल ने 12 मई 2021 को कपसेठी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसकी कंपनी ड्यूरों सुप्रीम के ब्रांड नाम से बोरिंग पाइप का उत्पादन करती है, जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं। विगत 3-4 माह से उसे सूचना मिल रही थी कि कपसेठी क्षेत्र में उसके ब्रांड के नाम से डुप्लीकेट पाइप बेची जा रही है। जिस पर उसने अपने स्तर से जांच किया तो पता चला कि धवकलगंज बाजार में निशा इण्टरप्राइजेज नामक दुकान से ड्यूरो ब्रांड पाइप का नकली पाइप बेचा जा रहा है। जिस पर उसने 9 मई 2021 को मौके पर जाकर देखा कि निशा इण्टरप्राइजेज, धवकलगंज बाजार के समीप लगभग 500 मीटर की दूरी से नकली ड्यूरो पाइप रखकर डुप्लीकेट ड्यूरो पाइप का विक्रय कर रहा है। जिसके बाद पुलिस ने दुकान के मालिक अशोक सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आरोपित अशोक सिंह बीते 22 अगस्त से जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page