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बैलट पेपर और VVPAT से मिलान की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, याचिकाकर्ताओं को दी नसीहत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने EVM के वोटों और VVPAT पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं हैं। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिन के भीतर रिजल्ट की दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में मशीन के माइक्रो कंटोलर की जांच इंजीनियर की ओर से की जाएगी।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि, पूरी चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठा कर लोगों के मन में संदेह पैदा करना गलत है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि, भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए यहां बैलेट पेपर से चुनाव व्यवहारिक नहीं। जजों ने यह भी याद दिलाया था कि, पुराने समय में चुनाव प्रक्रिया में किस तरह की गड़बड़ियां होती थीं, जो EVM सिस्टम से खत्म हो गई हैं।