वाराणसी
प्राणघातक हमले में दंपती को जुर्माना सहित पांच साल की कैद

वाराणसी की अपर जिला जज (त्रयोदश) मनोज कुमार सिंह की अदालत ने जमीन विवाद को लेकर पट्टीदार पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी दंपती को पांच-पांच साल की कठोर कैद और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सोनातालाब, सारनाथ निवासी अभियुक्त मुकुंद लाल और उनकी पत्नी शकुंतला देवी पर आरोप था कि उन्होंने एक जनवरी 2016 को दनियालपुर, सारनाथ निवासी गणेश चंद्र के घर पहुंचकर गालीगलौज की और विरोध करने पर उन्हें, उनके पिता जगदीश साव व मां पार्वती देवी को लाठी-डंडे से पीटा। इस हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
अदालत ने आदेश दिया कि अभियुक्तों से वसूल की जाने वाली 24 हजार रुपये की धनराशि में से 12 हजार रुपये पीड़िता पार्वती देवी को दिया जाए। पुलिस विवेचना के बाद मुकुंद लाल और शकुंतला देवी के खिलाफ प्राणघातक हमले समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया।