वाराणसी
पुरानी रंजिश में गोलीकांड का आरोपित जमानत पर रिहा

वाराणसी। पुरानी रंजिश के चलते अंडा विक्रेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को अदालत से जमानत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) पूनम पाठक की अदालत ने झंझौर, सिंधौरा निवासी विनीत सिंह उर्फ नीरज को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें व बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, कृष्णा यादव ईलू और संदीप यादव ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार, 27 जुलाई 2025 को वादी राजेंद्र पटेल के साथ पहले मारपीट और धमकी की घटना हुई। शाम करीब साढ़े आठ बजे विनीत सिंह, दीपक तिवारी और अन्य अज्ञात लोग चारपहिया वाहन से पहुंचकर वादी पर गोली चलाने लगे। इस मामले में पुलिस ने 28 जुलाई को सिंधौरा थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अदालत के आदेश से अब विनीत सिंह को राहत मिल गई।