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राज्य-राजधानी

पांच किलोवाट तक के कनेक्शन धारी उपभोक्ताओं पर अब नहीं होगी एफआईआर

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी (विद्युत कठिनाई का निवारण) प्रथम आदेश 2009 के अनुसार यदि चेकिंग के दौरान 5 किलो वाट अथवा उससे कम स्वीकृत बाहर वाले घरेलू उपभोक्ताओं के परिसर का आंशिक उपयोग वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु पाया जाता है तथा मीटर बाईपास/मीटर टेंपर अथवा मीटरिंग संबंधी अन्य कोई विसंगति प्रकाश में नहीं आती है तो ऐसे मामलों में धारा 136, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कार्यवाही नहीं की जाएगी बल्कि नियमानुसार प्रोविजनल असेसमेंट की धनराशि से उपभोक्ता को नोटिस के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। यह आदेश मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री भवानी सिंह गंगारौत (आईएएस) ने जारी किया है।

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