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गोरखपुर

पटाखों की बिक्री के लिए 14 स्थान तय, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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गोरखपुर। दीपावली के मौके पर जिले में पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाने के लिए प्रशासन ने इस बार भी सिर्फ 14 चिह्नित स्थानों पर अनुमति दी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुकानों को ‘आई’ और ‘एल’ आकार में सजाना होगा, ताकि आपात स्थिति में राहत कार्य में बाधा न आए।

प्रत्येक दुकान के बीच 3 मीटर की दूरी और सामने वाली दुकानों के बीच 15 मीटर का फासला अनिवार्य किया गया है। अग्निशमन विभाग ने इन स्थानों की सूची प्रशासन को सौंप दी है। इस बार भी 75 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर दुकान का लाइसेंस तुरंत रद् कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। सभी दुकानों को टीनशेड और सूखे बांस से बनाना अनिवार्य होगा, जबकि कपड़े के टेंट या ज्वलनशील सामग्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

हर दुकान में फायर एक्सटिंग्विशर, पानी के ड्रम और बालू की व्यवस्था अनिवार्य होगी। चिह्नित स्थानों में कचहरी क्लब, डीवी इंटर कॉलेज, महंत दिग्विजय पार्क, प्रिंसेस लान पादरी बाजार, डीएवी डिग्री कॉलेज समेत 14 स्थल शामिल हैं, जहां फायर ब्रिगेड की टीमें और वाहन तैनात रहेंगे।

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