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वाराणसी

नौकरी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी को सात साल की कैद

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वाराणसी की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मनोज कुमार को नौकरी का झांसा देकर एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप में सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गाजीपुर के फतेहपुर निवासी दोषी मनोज कुमार पर  6500 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने पैरवी की। पीड़िता के मामा ने सितंबर 2017 में मंडुवाडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि मनोज कुमार ने किशोरी को नौकरी दिलाने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसका शारीरिक शोषण किया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर मनोज कुमार को दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है।

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