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वाराणसी

नाबालिग से अश्लीलता और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास

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वाराणसी। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लीलता के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। न्यायालय ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोपी को अपराध का दोषी माना और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि वर्ष 2020 में आदमपुर थाने में मुकीमगंज निवासी विजय कुमार यादव के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। इसके बाद विवेचना के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए।

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पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी द्वारा पहले भी इस तरह का प्रयास किया गया था। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके बाद मामले का ट्रायल प्रारंभ हुआ। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता और उसके परिजनों समेत कई गवाहों को अदालत में पेश किया। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों ने भी मामले को मजबूत किया।

पॉक्सो एक्ट के तहत चले इस प्रकरण में विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त विजय कुमार यादव को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखते हुए न्यायालय के समक्ष सभी तथ्यों और पहलुओं को प्रस्तुत किया।

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