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चन्दौली

नवरात्रि मेले में बाल विवाह के खिलाफ लिया गया संकल्प

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चंदौली। जनपद के शिकारगंज क्षेत्र मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान के द्वारा चकिया में नवरात्रि के मेले के शिविर में ग्रामवासियों और नगरवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए अपील किया गया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई के साथ-साथ एक कानूनन अपराध है। जो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने में या उसको स्थापित कराने वाले व्यक्ति (घराती, बराती, ड्राइवर, बैंडबाजा वाले, हलवाई, पंडित, नाई इत्यादि) को 2 वर्ष की सजा या 1 लाख का जुर्माना या दोनों लग सकता है। इसलिए आप सभी दर्शनार्थियों से निवेदन है कि अपनी लड़की की शादी 18 वर्ष और लड़के की शादी 21 वर्ष के बाद ही करें।

इस बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए सांसद छोटेलाल खरवार, जिला पंचायत सदस्य दशरथ सोनकर, चकिया के सदर मुश्ताक अहमद, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधाकर कुशवाहा, चकिया नगर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय गुप्ता, तरुण मित्र के चीफ़ ब्यूरो कृष्ण चंद श्रीवास्तव, संस्था के मुकेश कुमार इत्यादि लोगों द्वारा शपथ लिया गया।

चकिया के क्षेत्राधिकारी रघुराज, कोतवाल अर्जुन सिंह के द्वारा बाल विवाह की रोकथाम हेतु नगर में आए दर्शनार्थियों (महिला, पुरुष, किशोर, किशोरियों) को बैनर, पोस्टर के माध्यम से जागरूक किया गया। मुकेश कुमार के द्वारा बाल संरक्षण के आयामों के बारे में बताया गया। अगर बच्चों को किसी प्रकार की हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार किया जा रहा हो तो इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर अवश्य करें।

यह अभियान बबुरी, धानापुर, सकलडीहा और शहाबगंज इत्यादि के नवरात्रि मेले के अवसर पर किया गया। जिसमें शिवम कुमार, देवेंद्र कुमार, संजू, प्रीति, जितेंद्र, नारायण, अशोक कुमार के साथ गणेश प्रसाद विश्वकर्मा उपस्थित रहे।

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