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वाराणसी

नगर निगम का अल्टीमेटम – समय पर टैक्स नहीं तो ब्याज सहित होगी वसूली

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वाराणसी। नगर निगम ने स्वर्णिम छूट योजना के अंतर्गत 31 मार्च तक जलकर और सीवर कर के पुराने ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। निर्धारित अवधि के बाद भवन स्वामियों को ब्याज सहित टैक्स जमा करना होगा। वर्तमान में शहर में कुल 2,33,708 भवन गृहकर, जलकर और सीवर कर के दायरे में हैं।

इन भवनों पर कुल 434.65 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगर निगम ने 225.05 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य तय किया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने मंगलवार को जोनवार टैक्स वसूली की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले गृहकर और जलकर की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।

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नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जो भवन स्वामी 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं करेंगे, उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा और उनसे ब्याज सहित वसूली की जाएगी। साथ ही, नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही वसूली अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम द्वारा भवन स्वामियों को जागरूक करने हेतु प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सुविधा के लिए जोनवार कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्यूआर कोड और निगम की वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

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