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वाराणसी

धोखाधड़ी और जमीन कब्जा में महिला समेत तीन दोषमुक्त

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वाराणसी। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने बहुचर्चित धोखाधड़ी और धमकी के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। रोहनिया थाना क्षेत्र की निवासी मीना सोनकर, विजेंद्र कुमार सोनकर और चुप्पेपुर शिवपुर के सुनील सोनकर को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। तीनों आरोपितों पर करोड़ों की जमीन हड़पने और धमकी देने का आरोप था।

इस मामले की शिकायत वादिनी मीरा देवी ने की थी। उनके अनुसार उनके पति ने 28 दिसंबर 2023 को गांव के ही विजेंद्र सोनकर से दो लाख रुपये उधार लिए थे, जो छह महीने की अवधि के लिए पांच प्रतिशत ब्याज पर था। इसके बाद मीरा देवी का आरोप था कि विजेंद्र सोनकर, मीना सोनकर और सुनील कुमार ने मिलकर उनके पति को शराब पिलाकर धोखे से जमीन का सट्टा करा लिया।

मीरा देवी ने आगे कहा कि 23 नवंबर 2023 को विजेंद्र सोनकर कुछ लोगों के साथ जमीन पर कब्जा करने पहुंचा और विरोध करने पर उन्होंने धमकी दी कि तुम्हारे पति से दस लाख रुपये में जमीन का सौदा हो चुका है।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। साक्ष्यों और गवाहों के अभाव में कोर्ट ने तीनों आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया और कहा कि उन्हें संदेह का लाभ दिया जाता है।

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