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गोरखपुर

धान चोरी केस में समझौते का दबाव, मिल मालिक को धमकाने का आरोप, हिस्ट्रीशीटर के बड़े भाई पर केस

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गोरखपुर। हरपुर-बुदहट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मझौरा निवासी राइस मिल मालिक अजीत गुप्ता पुत्र कमलेश गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 126(2), 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है।
    
हरपुर-बुदहट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मझौरा निवासी राइस मिल मालिक अजीत गुप्ता पुत्र कमलेश गुप्ता ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीते 16 जनवरी की रात में हिस्ट्रीशीटर सुरेन्द्र उर्फ भक्कू यादव पुत्र स्व श्याम किसुन यादव व शहजादे पुत्र जमील अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ मिलकर अनुबंधित राइस मिल पर कुटाई के लिए रखा गया धान के लाट से करीब 30 बोरा धान चुरा ले गए।

पुलिस ने राइस मिल मालिक अजीत गुप्ता की तहरीर पर हिस्ट्रीशीटर सुरेन्द्र उर्फ भक्कू यादव और शहजादे तथा कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों लोगों को 10 बोरा धान बरामद करते हुए जेल भेज दिया गया है। विवेचक दरोगा द्वारा 18 जनवरी को राइस मिल मालिक अजीत गुप्ता को थाना पर कुछ जानकारी लेने के लिए बुलाया गया था, थाना से घर वापस जाते समय हरपुर चौराहे पर अभियुक्तों के भाई विरेन्द्र यादव पुत्र स्व श्यामकिसुन यादव और आलम पुत्र जमील निवासी ग्राम पंचायत मझौरा ने रोक कर मुकदमा में यदि सुलह नहीं करोगे तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार डालूंगा। राइस मिल मालिक अजीत गुप्ता का पूरा परिवार डर से सहमा हुआ है। हिस्ट्रीशीटर सुरेन्द्र उर्फ भक्कू यादव के खिलाफ हरपुर-बुदहट थाने में अन्य कई मुकदमे दर्ज हैं।
   
इस संदर्भ में थानाध्यक्ष विवेक कुमार मिश्र ने बताया कि राइस मिल मालिक अजीत गुप्ता की तहरीर पर हिस्ट्रीशीटर के बड़े भाई सुरेन्द्र यादव और आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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