अपराध
दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने वाले आरोपी को लगा तगड़ा झटका
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वाराणसी। दूसरे अभ्यर्थी की जगह शिक्षक पात्रता की परीक्षा देने के आरोपी पिंटो विश्वकर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने खारिज कर दी। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी को तगड़ा झटका लगा।
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अभियोजन के अनुसार, 7 जुलाई 2024 को वादिनी अंजना दीक्षित ने चेतगंज थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र का रहने वाला पिंटू विश्वकर्मा दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। उसके आधार मिलान से यह तथ्य सामने आया था। परीक्षा में फर्जी उपस्थित मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने पिंटू विश्वकर्मा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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