वाराणसी
दुष्कर्म के मामलें में बाल अपचारी को मिलीं जमानत
वाराणसी। दुष्कर्म के मामलें में किशोर अपचारी को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने किशोर अपचारी के संरक्षक द्वारा एक – एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रेयाजुद्दीन उर्फ बंटी खान ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अर्दली बाजार निवासिनी वादिनी ने 28 जून 2021 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसके देवर के 16 वर्षीय पुत्री को चन्दौली का रहने वाला बाल अपचारी 28 जून 2021 को अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज विवेचना के दौरान तीन दिन बाद बाल अपचारी को गिरफ्तार कर उसके कब्ज़े से पीड़िता को बरामद कर दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने दलील दी गई कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिये बयान में कहा है कि उसकी माँ उसे रोज मारती पीटती थी और उसे जलाई भी थी। जिसके चलते वह स्वयं अपने मर्जी से घर छोड़कर अपने प्रेमी बाल अपचारी के साथ उसके घर चली गई। ऐसे में बाल अपचारी का उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप निराधार है। अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों अवलोकन के बाद बाल अपचारी को जमानत दे दी।