अपराध
दुकान में महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत निरस्त
 
																								
												
												
											संत कबीर नगर। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि डडवा चौराहे पर उसकी एक छोटी सी सौंदर्य प्रसाधन की दुकान है, जिसे वह स्वयं चलाती है। उसके पति कपड़ा फेरी का काम करते हैं। उसकी दुकान पर अरबाज निवासी रायपुर छपिया उर्फ ठोका, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर, सामान लेने के लिए आता था और उस पर बुरी नजर रखने लगा।
अरबाज चोरी-चुपके से उसका नित्यक्रम करते समय कहीं से वीडियो बना लिया और उक्त वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। वह उसकी दुकान पर आकर अकेला पाकर दुकान के अंदर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगा। मना करने पर उसने उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। लोक-लाज के डर से उसने अपने पति को इस बारे में नहीं बताया।
दिनांक 11.09.25 को उसके पति कपड़ा बेचने के लिए गए थे। उसी समय करीब 2:30 बजे दिन में अरबाज उसकी दुकान में आया और अकेला पाकर उसे पकड़ लिया। उसने दुकान का शटर नीचे गिरा दिया और दुकान के अंदर कमरे में ले जाकर मुंह बंद करके जबरदस्ती बलात्कार करने लगा। मना करने पर गंदी-गंदी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी, फिर धक्का देकर मौके से भाग गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ। आरोपी अरबाज अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी का कृत्य जघन्य है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने आरोपी अरबाज की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

 
 
         
 
         
 
         
																	
																															 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									