अपराध
दहेज हत्या में पति और सास को 10 साल की सजा
वाराणसी। जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति राजकुमार दूबे और सास मैना देवी को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोनों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, फूलपुर थाना क्षेत्र के अजईपुर गांव निवासी सुरेंद्र नाथ पांडेय की बेटी सपना की शादी डिग्गी, करखियांव गांव के राजकुमार दूबे से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए सपना को प्रताड़ित किया जाने लगा। 18 जून 2011 को मारपीट के दौरान घायल सपना की मौत हो गई। मामले में सपना की मां सावित्री देवी ने मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सपना के जेठ प्रवीण दूबे और जेठानी रीना दूबे को दोषमुक्त कर दिया।
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