वाराणसी
दलित मजदूर से मारपीट के आरोपी को कोर्ट से अंतरिम जमानत

वाराणसी। फूलपुर क्षेत्र में दलित मजदूर के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के मामले में आरोपी को अदालत से अंतरिम राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने आरोपी सितेंद्र यादव को 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में नियमित जमानत पर सुनवाई की अगली तारीख 18 अप्रैल तय की गई है।
आरोपी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और रोहित यादव ने अदालत में पक्ष रखा।पीड़ित ज्यूतलाल उर्फ सोनू, निवासी बर्जी, रामपुर (जौनपुर), ने फूलपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
शिकायत के अनुसार 23 फरवरी 2025 को वह मजदूरी कर घर लौट रहा था, तभी पहलवान बाबा मंदिर के पास फूलपुर निवासी सितेंद्र यादव ने उसे रास्ते में रोक लिया और जातिगत अपमान करते हुए गाली-गलौज करने लगा।
विरोध करने पर आरोपी ने उसे पीटना शुरू कर दिया और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीचबचाव कर उसकी जान बचाई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस मामले में आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी दाखिल की थी।