वाराणसी
डीपी एक्ट में अभियुक्त मनोज कुमार मौर्य को 10 वर्ष की सश्रम कारावास, 7 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा
रिपोर्ट – मनोकामना सिंह
वाराणसी। बुधवार को पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी(ग्रामीण) के निर्देशन में मानिटरिंग सेल व थाना फूलपुर की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना फूलपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 176/2014 धारा 498A,304B व धारा ¾ डीपी एक्ट से संबंधित अभियुक्ता मुन्नी देवी पत्नी फूलचन्द निवासीगण राजपुर थाना फूलपुर जनपद वाराणसी को दोषमुक्त व अभियुक्त मनोज कुमार मौर्य पुत्र फूलचन्द मौर्य निवासी उपरोक्त को धारा 304B भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 498A भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये अर्थदण्ड व धारा ¾ डीपी एक्ट में 01 वर्ष का कारावास व 2 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।
Continue Reading