मऊ
जिलाधिकारी ने की स्टांप वाद समाधान योजना की घोषणा
न्यायालय में प्रार्थना पत्र पर एक माह में निस्तारण
मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि स्टांप वादों के त्वरित निस्तारण के लिए जिसमें स्टांप की कमी की धनराशि शीघ्र प्राप्त करने तथा जन सामान्य को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासन ने एक समाधान योजना लागू की है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी।
इस दौरान किसी भी पक्षकार द्वारा योजना के प्रभावी रहने की अंतिम तिथि से पूर्व स्टांप की कमी की धनराशि, ब्याज सहित और रूपये 100 के टोकन अर्थ दंड की राशि जमा करने पर वाद का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाएगा।
समाधान योजना के तहत न्यायालय या सीसीआरए के पीठासीन अधिकारी को पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 1 माह के भीतर वाद का निस्तारण करना अनिवार्य होगा। इससे पहले आयोजित किसी भी स्टांप वाद या अपील में यदि पक्षकार स्टांप कमी की धनराशि नियमानुसार ब्याज सहित अदा करने के इच्छुक हैं तो उन्हें संबंधित न्यायालय या सीसीआरए में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।
इसके बाद एक सप्ताह के अंदर न्यायालय स्टांप की कमी की धनराशि की पुष्टि करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा और निर्धारित तिथि पर संबंधित कोषागार में जमा करने की सूचना देगा।यह योजना उन पक्षकारों के लिए है जिनके स्टांप वाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं।
जिलाधिकारी ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे इस समाधान योजना का लाभ लें और मुकदमे बाजी से बचते हुए अपने वादों का निस्तारण करें।
