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अपराध

जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी के जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने शिवपुर थाने के एक जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। काशीराम आवास, शिवपुर निवासी आरोपी रवि कुमार को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और व्यक्तिगत बंधपत्र देने के बाद रिहा करने का आदेश दिया गया। मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं शशिकांत राय चुन्ना, विपिन शर्मा और आकांक्षा सिंह ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 6 सितंबर 2024 को दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है, जो वादी नितिश कश्यप ने शिवपुर थाने में दर्ज कराई थी। वादी का आरोप है कि 5 सितंबर 2024 की शाम करीब 5:30 बजे वादी के भाई आशीष कुमार कश्यप उर्फ गोलू ब्लॉक के सामने खड़े थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते दिनेश कन्नौजिया, दीपक और रवि विलेन ने गाली-गलौज की। जब आशीष ने इसका विरोध किया, तो उन पर पत्थर से सिर पर वार किया गया जिससे वह बेहोश हो गए। उन्हें तत्काल दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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