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वाराणसी

जन सूचना अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समय से करे जन सूचना अधिकारी-सूचना आयुक्त, अजय कुमार उप्रेती

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प्रार्थना पत्रों का जवाब न दिए जाने में शिथिलता बरतने पर वाराणसी के 125 अधिकारियों पर लगा अर्थदंड

सूचना आयुक्त मंगलवार एवं बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में प्रकरणों की करेंगे सुनवाई

   रिपोर्ट : मनोकामना सिंह   
वाराणसी। सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने जन सूचना अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समय से किए जाने हेतु जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। ताकि बिनावजह आयोग की कार्यवाही से बचे। जन सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 4-1 बी का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आवेदक को प्रमाणित उपलब्ध कराई जाए और जो प्रार्थना पत्र उनसे अथवा उनके विभाग से संबंधित न हो उन्हें संबंधित अधिकारी एवं विभाग को प्रत्येक दशा में 5 दिवस के अंदर उपलब्ध करा दें।
     सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती सोमवार को सर्किट हाउस सभागार में आयोजित कार्यशाला में जन सूचना अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने बताया कि फरवरी से अब तक वाराणसी जनपद के 125 अधिकारियों पर प्रार्थना पत्रों का जवाब न दिए जाने में शिथिलता बरतने पर अर्थदंड लगाया गया है। उन्होंने बताया कि अर्थदंड की धनराशि संबंधित अधिकारी के वेतन से काटकर राजकोष में जमा कराया जाएगा।सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि मंगलवार एवं बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में 250-250 प्रकरणों की सुनवाई किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुनवाई सूचना आयोग, लखनऊ में होने पर आने-जाने में लोगों का समय और पैसा व्यय होता था। इसीलिए आयोग स्वयं सुनवाई करने के लिये जिले में आयोग ने व्यवस्था की है।

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