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अपराध

छेड़खानी के आरोपी को दो साल की जेल

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मुहम्मदाबाद (गाजीपुर)। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए मोहम्मदाबाद स्थित सिविल जज (जूनियर डिविजन, कक्ष संख्या-2) मोहम्मद फरहान ने छेड़खानी और मारपीट के मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई।

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थाना बरेसर के मुकदमा संख्या 124/96 में आरोपी संतोष सिंह, पुत्र जगत सिंह, निवासी ग्राम दिलशादपुर, थाना बरेसर, को दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 354 के तहत 2 साल की कैद और 5,000 जुर्माना तथा धारा 323 के तहत 6 महीने की जेल और 500 जुर्माना की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया।

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