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अपराध

छेड़खानी के आरोपी को तीन साल की सजा

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वाराणसी। किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने अभियुक्त दिवाकर को तीन साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की 80% राशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना न देने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 11-12 मई 2019 की रात को पीड़िता घर से टॉयलेट के लिए बाहर गई थी। उसी दौरान आरोपी दिवाकर ने उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी की। परिजनों ने 14 मई 2019 को बड़ागांव थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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