वाराणसी
चार पुलिस कर्मियों के जमानत पर नोटिस

वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने रोहनियां थाने के लूट व मारपीट के एक मामले में चार पुलिसकर्मियों को मिली अग्रिम जमानत का दुरुपयोग करने पर दाखिल जमानत निरस्तीकरण के आवेदन पर नोटिस जारी की है। मामले में सुनवाई की अगली तिथि 16 सितंबर नियत की गई है।
15 साल पुराना केस, छीन लिए थे मोबाइल और चेन
राजातालाब क्षेत्र के कनकपुर निवासी रवींद्रनाथ एडवोकेट ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि, आरोपी इंस्पेक्टर संतोष सिंह और पुलिसकर्मी प्रेमराज यादव, बीर बहादुर सिंह व अंजनी सिंह ने उनके अवयस्क पुत्र अर्जुन व उसके तीन साथियों को वर्ष 2009 में पुलिस चौकी में ले जाकर मारा पीटा था। आरोपियों ने उसका मोबाइल व चेन ले लिया था और बाइक सीज कर दी थी। वादी जब थाने पर जानकारी लेने गया, तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था।
वादी के अनुसार, आरोपी पुलिसकर्मी बीते 26 फरवरी को मिली सशर्त अग्रिम जमानत की शर्ताें का पालन नहीं किए। मामले में सुनवाई के दौरान प्रत्येक तारीख पर कोर्ट में उपस्थित रहने व विचारण में सहयोग के आदेश के बावजूद अब तक लगातार 11 तारीखों पर कोर्ट में हाजिर न होकर आरोपियों ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। इसके चलते इस पुराने मामले की सुनवाई प्रभावित हो रही है।