चन्दौली
चंदौली में 18 दिसंबर से धारा-163 लागू, शांति के लिए प्रतिबंध
चंदौली जिले में आगामी परीक्षाओं और पर्वों को शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे ने धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
यह आदेश 18 दिसंबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा। इस दौरान जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ विशेष नियम लागू किए गए हैं।जनपद में किसी भी प्रकार के धारदार शस्त्र, लाठी-डंडा, विस्फोटक सामग्री या अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं को ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना भी वर्जित है।
हालांकि यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों और परंपरागत आयोजनों पर लागू नहीं होगा।जनपद की सीमा में किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक या उत्तेजनात्मक व्यवहार, नारेबाजी, बैनर, पोस्टर या पंपलेट लगाना सख्त मना है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षार्थियों को केंद्र में मोबाइल फोन और पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
जनपद में किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, सभा या जुलूस बिना पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं किया जा सकेगा। किसी भी सार्वजनिक मार्ग, सरकारी कार्यालय, रेलवे ट्रैक, अस्पताल, बस स्टैंड, या अन्य सार्वजनिक स्थानों को बाधित करना वर्जित है।
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत दंडनीय होगा। आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे जिलाधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया जाता।