वाराणसी
घूसखोरी मामले में बैंक मैनेजर को तीन साल की सजा
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 15 साल पुराने 500 रुपये घूसखोरी के मामले में काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, रामेश्वर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक संजय कुमार वर्मा को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई और 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
एडीजीसी संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि बरेमा गांव निवासी किसान देवनाथ सिंह से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए संजय वर्मा ने 2,000 रुपये घूस की मांग की थी। इसमें उन्होंने पहले 500 रुपये अग्रिम देने को कहा और शेष राशि काम पूरा होने के बाद देने की शर्त रखी।
देवनाथ सिंह ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन के सीओ गोरख सिंह से की। संगठन की ट्रैप टीम ने कार्रवाई करते हुए संजय वर्मा को 500 रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया था। 15 साल के लंबे कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने अब इस मामले में फैसला सुनाया है।
