अपराध
गोसैसीपुर हत्याकांड: तीन दोषियों को आजीवन कारावास
प्रत्येक पर 30 हजार का अर्थदंड
बस्ती। जिले के चार वर्ष पुराने गोसैसीपुर हत्याकांड में न्यायालय ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय, बस्ती ने प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला 30 जनवरी 2026 को सुनाया गया।
मामला 27 जुलाई 2021 का है, जब थाना कलवारी क्षेत्र के गोसैसीपुर गांव में हत्या की घटना हुई थी। घटना के बाद वादी की तहरीर पर थाना कलवारी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और तकनीकी साक्ष्य संकलित किए। विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
सुनवाई के दौरान पैरवी सेल बस्ती व थाना कलवारी पुलिस द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
