गोरखपुर
गोरखपुर में धारा 163 लागू, भीड़, जुलूस और प्रदर्शन पर कड़े प्रतिबंध
गोरखपुर। आगामी पर्व-त्योहारों, परीक्षाओं एवं कानून-व्यवस्था को देखते हुए जिलाधिकारी गोरखपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश प्रभावी हो गया है जो 19 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्रिसमस, हज़रत अली जयंती, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि सहित विभिन्न पर्वों तथा परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना पूर्व अनुमति के पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के तहत जुलूस, धरना-प्रदर्शन, नारेबाज़ी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियारों के प्रदर्शन तथा आपत्तिजनक भाषणों पर पूर्ण रोक लगाई गई है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। वहीं परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में अनधिकृत प्रवेश, फोटो कॉपी की दुकानें तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने, सांप्रदायिक या जातिगत भावनाएँ भड़काने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने तथा यातायात बाधित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे आदेशों का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। पुलिस व प्रशासन को आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
