गोरखपुर
कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले पांच अभियुक्तों पर गैंगेस्टर एक्ट
गोरखपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर, जनपद गोरखपुर के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष राजघाट द्वारा गैंग लीडर अभियुक्त प्रवीण कुमार जायसवाल पुत्र स्वर्गीय ईश्वरचन्द्र जायसवाल निवासी ठठराई मेहदावल जनपद संतकबीरनगर तथा उसके सहयोगी सतीशचन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय ध्रुपचन्द सिंह निवासी कृष्णानगर प्राइवेट कॉलोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, प्रणय श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव निवासी न्यू कॉलोनी माधवपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, पवन कुमार शुक्ला पुत्र अनिरुद्ध शुक्ला निवासी तिवारीपुर बड़हलगंज चिल्लूपार जनपद गोरखपुर तथा विनोद पाण्डेय पुत्र पारसनाथ पाण्डेय निवासी छोटे काजीपुर खुर्द बंगाली काली मंदिर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
उक्त अभियुक्तगण द्वारा भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एक संगठित गिरोह बनाकर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक खाते तैयार कर दूसरों की भूमि को निजी भूमि बताकर विक्रय किए जाने जैसे समाज-विरोधी कृत्यों को अंजाम दिया गया। इनके कृत्यों से लोक व्यवस्था प्रभावित हुई तथा जनसामान्य में भय एवं आतंक का वातावरण उत्पन्न हुआ। अभियुक्तों के स्वतंत्र विचरण पर रोक लगाने एवं ऐसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग-चार्ट के आधार पर थाना राजघाट पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
गैंग लीडर प्रवीण कुमार जायसवाल तथा उसके सहयोगियों के विरुद्ध पूर्व में भी थाना राजघाट, थाना रामगढ़ताल एवं थाना विभूतिखंड लखनऊ में धोखाधड़ी, कूटरचना, आपराधिक षड्यंत्र एवं अन्य गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत रहे हैं।
