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अपराध

किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 54 हजार का जुर्माना

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भदोही। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम की अदालत ने गुरुवार को एक किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 54 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

यह मामला अप्रैल 2023 का है, जब भदोही कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 15 साल की बेटी को सुनील गौतम नामक व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म किया।

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आरोपी चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद अदालत ने सुनील गौतम को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

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