वाराणसी
किशोरी को बहका-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपित को मिली जमानत

पहले भी समझौते के बाद दोहराया अपराध, फिर भी कोर्ट से आरोपित को मिली जमानत
वाराणसी। नाबालिग किशोरी को बहका-फुसलाकर भगा ले जाने और जबरन विवाह का प्रयास करने के मामले में आरोपित को अदालत से राहत मिल गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपित सौरभ गुप्ता, निवासी चोपन (ओबरा), को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, चेतगंज थाना क्षेत्र निवासी वादी ने 18 सितम्बर 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 16 सितम्बर की रात करीब 10 बजे घर से बिना बताए लापता हो गई थी। अगली सुबह पता चला कि सौरभ गुप्ता, जो कि पहले से विवाहित है और दो बच्चों का पिता है, उसे शादी का झांसा देकर भगा ले गया।
वादी का आरोप था कि इससे पहले भी सौरभ गुप्ता उसकी पुत्री को बहका-फुसलाकर घर से ले गया था, लेकिन तब दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था कि वह दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। बावजूद इसके, आरोपित ने फिर से वही अपराध दोहराया।
परिजनों का यह भी कहना था कि किशोरी घर से कुछ नकद धनराशि लेकर गई थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया था, जो अब कोर्ट के आदेश पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।
अदालत ने मामले की गंभीरता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सबूतों और परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल आरोपित को राहत दी जा रही है। मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी।