वाराणसी
कबीर मठ सोसायटी की सम्पत्ति बेचे जाने को लेकर सीजीएम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
वाराणसी। श्री सद्गुरु कबीर मंदिर सोसायटी की सम्पत्ति को बेचने व मठ की सम्पत्ति को ट्रस्ट में परिवर्तित किये जाने के मामले की जांच 7 दिन में किये जाने एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि महंत विवेक दास ने अनियमित तरीके से श्री सद्गुरु कबीर मंदिर सोसायटी की विभिन्न सम्पत्तियों को बेच दिया है । यह आरोप बाबा प्रह्लाद दास ने लगाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद सीजीएम की कोर्ट ने सम्पत्ति को बचने एवं व्यक्तिगत हितों में धन खर्च किये जाने के मामले की विस्तृत जांच के लिए चेतगंज थाने को निर्देश दिया है कि वह उक्त मामले की प्रारम्भिक जांच करके 7 दिनों के भीतर न्यायालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। गौरतलब है कि महंत विवेक दास श्री सद्गुरु कबीर चौरा के आचार्य महंत पद पर नियुक्त हैं । जिनपर उक्त आरोप लगाया गया है।
