वाराणसी
एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या मामले में आरोपी को मृत्युदंड
वाराणसी। जिले के चोलापुर थाना क्षेत्र के चंदापुर गांव में वर्ष 2013 में एक ही परिवार के चार लोगों की नृशंस हत्या के मामले में वाराणसी की अदालत ने दोषी रविंद्र उर्फ राजू पटेल को फांसी की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) विनोद कुमार की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।
घटना 29 अक्टूबर 2013 की रात की है, जब यूपी जल निगम के पंप ऑपरेटर मोहन प्रसाद जायसवाल, उनकी पत्नी झुना देवी, बेटी पूजा और बेटे प्रदीप की लोहे की रॉड से हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के अनुसार, रविंद्र नामक आरोपी मोहन लाल के विरोध से नाराज था। मोहन लाल ने उसे घर के पास शराब पीने, जुआ खेलने और मांसाहार पकाने से रोका था तथा इसकी शिकायत उसके पिता से भी की थी। इसी रंजिश में उसने वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस जांच और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध किया कि हत्या पूर्व नियोजित थी। अदालत ने सभी तथ्यों का गहन परीक्षण करने के बाद दोषी को मृत्युदंड सुनाया। फैसले के बाद आरोपी अदालत परिसर में बेचैन दिखाई दिया।
मामले में पीड़ित परिवार ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है। परिजन अशोक जायसवाल ने फैसले पर संतोष जताया।
घटना के समय आरोपी सीढ़ी के रास्ते घर में घुसा और एक-एक कर परिवार के सदस्यों पर हमला किया, जिससे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान उसका भाई संदीप और आरती गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में दो चश्मदीद गवाहों की गवाही और पहचान के आधार पर अदालत ने दोष सिद्ध मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।
