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वाराणसी

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 3 महीने में निकाय चुनाव कराने की दी अनुमति। इस दौरान कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा। ओबीसी आयोग 31 मार्च तक सौंपे अपनी रिपोर्ट। कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी की नोटिस।

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