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ईडी और सीबीआई पर भारी पड़े सीएम केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई महीनों बाद तिहाड़ जेल से जमानत मिल गई है। शराब घोटाले में जेल में बंद चल रहे केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। सीएम अरविंद को 10-10 लाख के दो मुचलकों पर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में केजरीवाल सहयोग करें। केजरीवाल को सीबीआई वाले केस में भी जमानत मिल गई है। वह 177 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह फैसला दिया।
अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट की 6 शर्तें –
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब सीबीआई और अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी थीं। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा, आप परिवार को बधाई! अन्य नेताओं की भी जल्द रिहाई की उम्मीद करती हैं।
17 महीने बाद सिसोदिया को मिली थी जमानत –
बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को एससी से जमानत मिल गई थी। मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी थी।