पूर्वांचल
इस वजह से थाना प्रभारी होंगे पदमुक्त, सीनियर्स में मची खलबली
लखनऊ/चंदौली : पुलिस विभाग में शासन ने 55 वर्ष की उम्र पार करने वाले पुलिसकर्मियों के कार्य क्षमता के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने का आदेश दिया है। जिसमें अधिकांश लोगों को उनके कार्य प्रणाली, ड्यूटी में लीपा-पोती तथा अन्य कारणों के वजह से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है। इसके साथ ही इंस्पेक्टर के लिए डीजीपी स्तर से यह लागू किया गया है की 58 वर्ष की उम्र पार करने वाले इंस्पेक्टर को थाने का चार्ज नहीं दिया जाएगा।

शासनादेश की बात करें तो सैयदराजा थाने के प्रभारी गुरुवार को 58 वर्ष के हो गए। इस हिसाब से उनके इंचार्ज बनने का रास्ता लगभग बन्द हो गया है। विभागीय शासनादेश के हिसाब से अब जिले के किसी भी थाना या कोतवाली का चार्ज इनको नहीं दिया जा सकता। ऐसे में नियम-कानून को मानने वाले इनको पदमुक्त करेंगे या फिर चुनाव आचार संहिता की ओट में इसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि का आशीर्वाद देंगे।
