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सियासत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को दी जमानत, समर्थकों में खुशी की लहर

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नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा का चुनाव, बरकरार रहेगी 7 साल की सजा

जौनपुर। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के लिए जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार, धनंजय सिंह को जमानत दी गई है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई गई है।

धनंजय सिंह की जमानत के बाद, उन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी करके जेल से बाहर आने की आशा है। वे पहले से ही जौनपुर जेल में बंद थे, लेकिन इस फैसले के बाद, उन्हें बरेली जेल में ट्रांसफर किया गया था।धनंजय सिंह के जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला चुनावी मैदान में भी नई राहत का संकेत देता है। लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाने की याचिका को हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया है, जिससे धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं लड़ सकेंगे।

इस घटना के बाद, जौनपुर लोकसभा सीट पर पति की जमानत के बाद, उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी, जिन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में कदम रखा है, अब उम्मीदवार हैं। इससे चुनावी दंगल में नई रोमांच आ सकता है।

धनंजय सिंह की जमानत के बाद, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब नई रणनीति बनेगी और जौनपुर लोकसभा सीट पर नए उम्मीदवारों के बीच तेज रुख आ सकता है। सभी उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर होगी लेकिन जनता उन्हें ही संसद में भेजेगी जो उनकी सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता में होंगे।

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