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वाराणसी

इलाज में चूक और मारपीट, कोर्ट ने डॉक्टर को किया तलब

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वाराणसी। इलाज में लापरवाही और मरीज के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप में अदालत ने सख्त कदम उठाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सप्तम जयति की अदालत ने सारनाथ स्थित दीर्घायु हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर के चिकित्सक डॉ. शिवकुमार जायसवाल को आरोपी बनाते हुए 4 दिसंबर 2025 को कोर्ट में तलब किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, परिवादी संदेह सिंह को किडनी में पथरी की शिकायत थी और ऑपरेशन के लिए वे डॉ. शिवकुमार के अस्पताल में भर्ती हुए थे। आरोप है कि 19 सितंबर 2020 को डॉ. शिवकुमार ने उनका ऑपरेशन किया और दो दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन एक माह बाद जब दूसरी बार जांच कराई गई तो पथरी का आकार 11 एमएम से बढ़कर 18 एमएम हो गया।

चौंकाने वाला आरोप यह है कि किडनी में पथरी होने के बावजूद डॉक्टर ने मरीज की किडनी की जगह गॉल ब्लैडर काटकर निकाल दिया। जब परिवादी ने इस पर आपत्ति जताई और अस्पताल पहुंचकर शिकायत की, तो चिकित्सक ने सुरक्षा कर्मियों से मारपीट कराई और जबरन एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए।

इसके बाद मरीज ने भोजूबीर स्थित निजी अस्पताल में इलाज कराया और पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर मजबूरन अदालत का रुख किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर को तलब किया है और अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2025 निर्धारित की है।

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