वाराणसी
आरटीई एडमिशन में रिश्वत मांगने पर प्राइवेट स्कूल पर 60 हजार का जुर्माना

वाराणसी। RTE एक्ट के तहत छात्रों से अवैध रूप से शुल्क वसूलने पर वाराणसी के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) डॉ. अरविंद पाठक ने सख्त कदम उठाते हुए सिल्वर ग्रो स्कूल के प्रधानाचार्य पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई महेशपुर, इंडस्ट्रियल स्टेट निवासी बलेंद्र कुमार सिंह की शिकायत के बाद की गई।
बलेंद्र ने बताया कि उनकी दो बेटियां RTE के तहत सिल्वर ग्रो स्कूल में नामांकित हैं। वर्ष 2024 में बड़ी बेटी प्रिशा सिंह का एडमिशन हुआ था, जिसके लिए स्कूल प्रशासन ने 4500 रुपए लिए थे। इस वर्ष दूसरी बेटी पीहू सिंह के एडमिशन के लिए 6000 रुपए मांगे गए।
बलेंद्र ने शिकायत के साथ वीडियो साक्ष्य भी बीएसए और आईजीआरएस पोर्टल पर भेजा, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य पैसे मांगते दिखाई दे रहे हैं। जांच में शिकायत सही पायी गयी और RTE नियमों के अनुसार 10 गुना जुर्माने के प्रावधान के तहत 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
बीएसए ने स्पष्ट किया कि RTE के तहत बच्चों का एडमिशन और पढ़ाई पूरी तरह से निशुल्क है। यदि भविष्य में फिर से इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।