वाराणसी
अवैध निर्माण के विरुद्ध हुई ध्वस्तिकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी की ज़ोन – 5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही संपादित की गयी।
अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही
वार्ड – मुगलसराय
प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड-मुगलसराय, थाना-मुगलसराय के अन्तर्गत शमशुद्दीन पुत्र स्व0 अब्दुल वकील द्वारा जायसवाल रोड लाइट वाले के पास, साह कुटी काली मन्दिर के पास, वार्ड नं0-2, वार्ड-मुगलसराय में अनाधिकृत निर्माण कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत निर्माणकर्ता को धारा-27 के अन्तर्गत सुनवाई की नोटिस, धारा-28 के अन्तर्गत निर्माण बन्द करने की नोटिस जारी की गयी तथा अवैध निर्माण कार्य बन्द कराने हेतु धारा-28 (2) के अन्तर्गत थानाध्यक्ष, थाना-मुगलसराय को नोटिस प्रेषित किया गया। निर्माणकर्ता को सुनवाई हेतु तिथि नियत की गयी थी, पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। परंतु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण जारी रखने पर प्रश्नगत अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया एवं पक्ष को प्रश्नगत अवैध निर्माण को स्वयं ध्वस्त करने हेतु समुचित समय दिया गया, काफी समय होने के उपरांत निर्माणकर्ता द्वारा प्रश्नगत् अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया और न ही मानचित्र स्वीकृत कराया गया है।
प्रश्नगत् अवैध निर्माण ध्वस्त न करने के कारण आज वाराणसी विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन टीम तथा थाना-मुगलसराय पुलिस बल के सहयोग से उपरोक्त अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
जोनल अधिकारी – सिंह गौरव जय प्रकाश
अवर अभियंता – संजय तिवारी