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अरविंद केजरीवाल को 6 शर्तों के साथ मिली राहत, दोबारा लौटना पड़ेगा जेल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में अंतरिम जमानत तो दे दी है, लेकिन उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इसी के साथ दो जून को दोबारा जेल लौटना होगा। प्रवर्तन निदेशालय के नौ समन के बाद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। करीब 50 दिन बाद उन्हें राहत मिली है। उन्हें यह राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाईं हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा।
(1) अरविंद केजरीवाल को समर्पण कर दो जून को जेल में लौटना होगा।
(2) केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में नहीं जाएंगे।
(3) 50 हजार रुपये का मुचलका भरना होगा।
(4) केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।
(5) उन्हें अपने इस बयान का पालन करना होगा कि वे किसी भी आधिकारिक फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे, जब तक कि मामला उपराज्यपाल से मंजूरी हासिल करने जितना जरूरी न हो।
(6) वे किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकेंगे और मामले से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों को नहीं देख सकेंगे।
जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल सीधा अपने माता-पिता के पास पहुंचे और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया इसके बाद उन्होंने दिल्ली के विभिन्न मंदिरों में दर्शन-पूजन कर मत्था टेका।