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वाराणसी

अपहरण व दुष्कर्म प्रकरण में आरोपित को जमानत

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वाराणसी। युवती को मेला दिखाने के बहाने बहका-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को अदालत से जमानत मिल गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने दशनीपुर, चोलापुर निवासी मोहित कुमार उर्फ पतालु को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र दाखिल करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव तथा संदीप यादव ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार चोलापुर थाना क्षेत्र की निवासी वादिनी साधना देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पुत्री 25 दिसंबर 2025 की दोपहर घर से लापता हो गई। खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि वह गांव के ही मोहित कुमार के साथ गई है। वादिनी के अनुसार, उसकी पुत्री ने मोबाइल फोन पर बताया कि आरोपित उसे मेला घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया है। जब परिजन आरोपित के घर पहुंचे तो वह घर पर नहीं मिला और उसका मोबाइल भी बंद मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपित के घरवालों को भी इस घटना की जानकारी थी।

पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 7 जनवरी 2026 को आरोपित को गिरफ्तार किया और युवती को बरामद किया। बाद में पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में आरोप लगाया कि आरोपित उसे जबरन ले गया और आगरा ले जाकर उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए शर्तों के साथ जमानत मंजूर की।

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