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जौनपुर

अटाला मस्जिद मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को

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जौनपुर। अटाला मस्जिद को खाली कराने की मांग पर स्वराज वाहिनी एसोसिएशन द्वारा दायर वाद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुस्लिम पक्ष (वक्फ बोर्ड) ने जिला जज के समक्ष निगरानी याचिका दाखिल कर दी है। इस पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है।

स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने दावा किया है कि वर्तमान अटाला मस्जिद की जगह पहले अटाला मंदिर था। इसे लेकर उन्होंने सिविल जज जूनियर डिवीजन के समक्ष वाद दाखिल किया था। कोर्ट ने मस्जिद का अमीन सर्वे करने का आदेश दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते सर्वे कार्य पूरा नहीं हो सका।

हिंदू पक्ष ने पुलिस सुरक्षा के साथ सर्वे की मांग की, जिसकी सुनवाई 16 दिसंबर 2024 को होनी थी। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए मामला स्थगित करने की अपील की।

मुस्लिम पक्ष की आपत्ति

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मुस्लिम पक्ष ने वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने 22 अक्टूबर 2024 को उनकी अपील खारिज कर दी। इसके बाद, मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के समक्ष निगरानी याचिका दायर की।

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता राम सिंह ने बताया कि उन्होंने इस याचिका पर लिखित आपत्ति जिला जज के समक्ष प्रस्तुत की है। अब दोनों पक्षों को 18 फरवरी 2025 को अपनी दलीलें पेश करने का मौका दिया जाएगा।

पूजा स्थल अधिनियम का जिक्र

मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। उनका दावा है कि यह कानून धार्मिक स्थलों के स्वरूप को 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार बनाए रखने की बात करता है।

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