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वाराणसी

अग्निशमन अधिनियम की शक्तियां एवं संचालन हेतु मानक प्रक्रिया का निर्धारण

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वाराणसी | सभी एसीपी एवं इससे वरिष्ठ अधिकारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं ।

कार्यवाही करने का SOP निर्धारित कर दिया गया है।

CP के अप्रूवल के पश्चात हो सकेगी विधिक कार्यवाही ।

CFO की रिपोर्ट पर CP के अनुमोदन के उपरांत होगी NOC के नॉर्म्स के उलंघन पर कार्यवाही ।

फायर सेफ्टी ऑडिट को पूरी पारदर्शिता एवं शुचिता के साथ करने के CP ने दिए निर्देश ।

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किसी भी बिल्डर, होटलियर अथवा स्कूल/हॉस्पिटल संचालक को कोई भी असुविधा हो तो सीधे ईमेल भेज सकेंगे CP वाराणसी के ईमेल आईडी पर ।

समस्त सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी ।

CP ने फायर विभाग में अपना कार्य काल पूरा कर चुके कर्मियों की रिपोर्ट Addl CP से मांगी है ।

CP ने फायर सेफ्टी विभाग के कार्यों की समीक्षा हेतु शनिवार को बुलाई है एक मीटिंग।

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