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विधानसभा निर्वाचन के दौरान रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस 22 जनवरी तक प्रतिबन्धित रहेंगा

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राजनैतिक दलों, सम्भावित उम्मीदवारों तथा अन्य समूहों द्वारा भौतिक रूप से की जाने वाली निर्वाचन सम्बन्धी रैलियाँ भी 22 जनवरी तक प्रतिबन्धित रहेंगी

राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति रहेगी

  वाराणसी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा 05 राज्यों, जहाँ विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की प्रक्रिया गतिमान है, उन राज्यों के मुख्य सचिव एवं स्वास्थ्य सचिव के साथ की गई वर्चुअल मीटिंग, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के प्रतिबन्धों तथा कोविड महामारी के दौरान लोगों के इकट्ठा होने पर राज्यों द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों पर विचारोपरांत निर्देशित किया गया है कि रोड शो,पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस 22 जनवरी, 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगा। आयोग द्वारा पुनः समीक्षा के पश्चात अग्रेतर निर्देश जारी किये जायेंगे।
     राजनैतिक दलों, सम्भावित उम्मीदवारों तथा अन्य समूहों द्वारा भौतिक रूप से की जाने वाली निर्वाचन सम्बन्धी रैलियाँ 22 जनवरी तक प्रतिबन्धित रहेंगी। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गई है। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि 08 जनवरी, 2022 को निर्गत चुनाव के संचालन के लिए संशोधित व्यापक दिशानिर्देश,2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

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