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मिर्ज़ापुर

एसडीओ और जेएमटी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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मिर्जापुर। बिजली कनेक्शन से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी दस्तावेज देने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विद्युत निगम के वरिष्ठ लिपिक, अवर अभियंता, एसडीओ और जेएमटी पर परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही, सभी आरोपितों को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई के लिए 9 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की गई है।

यह मामला नगर के पुरानी दशमी क्षेत्र की रहने वाली डेल्लो देवी पत्नी रामजी द्वारा दायर परिवाद पर आधारित है। डेल्लो देवी ने आरोप लगाया है कि उनके बिजली कनेक्शन पर कई महीनों से गलत बिल भेजा जा रहा है। इसके अलावा, विद्युत निगम के अधिकारियों ने उनसे पैसे लेने के बाद भी फर्जी कागजात सौंपे।

परिवादी ने न्यायालय से निवेदन किया कि इस प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश पारित किया और सभी विपक्षियों को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया।

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