वाराणसी
18 सौ लीटर पेट्रोलियम बरामदगी के मामले में आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने चोरी का 18 सौ लीटर पेट्रोलियम बरामदगी के मामले में आरोपी को राहत दे दी। बिहार के कैमूर जिले का रहने वाला आरोपी राजेश कुमार गुप्ता को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह व सत्यानंद सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पूर्ति निरीक्षक संजय सिंह ने 22 मई 2024 को थाना रामनगर में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर उनके व अन्य जांच दल के सदस्यों द्वारा चंदौली रामनगर राजमार्ग (एन०एच०-2) पर स्थित श्री रमाशंकर यादव उर्फ बबलू, निवासी पटनवा, जिला चंदौली के खाली जमीन पर पिकअप वाहन संख्या-यू०पी० 67 टी० 1891 जिसमें कुल 09 ड्रमों में संदिग्ध पेट्रोलियम तरल पदार्थ भरा हुआ व दो मोटर साईकिल (यू०पी० 66 ए डी 5637 व यू०पी० 65 ए०आई० 7034) तथा एक रजिस्टर पाया गया है। जिला पूर्ति निरीक्षक द्वारा दूरभाष पर ही उक्त की जांच पड़ताल कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
उक्त निर्देश के अनुपालन में पिकअप वाहन संख्या यू०पी० 67 टी० 1891 पर लदे हुए संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ की जाँच की गयी। उक्त वाहन पर कुल 09 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ (संदिग्ध) भरा हुआ पाया गया, जिसके निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि 07 ड्रमों में 200 ली० प्रति इम के हिसाब से कुल 1400 ली० एवं 02 इमो में लगभग (120 ली० प्रति ड्रम के हिसाब से) 240 ली० पेट्रोलियम जैसा तरल पदार्थ भरा पाया गया। तत्पश्चात खड़े पिकअप वाहन से लगभग 30 मीटर पीछे स्थित टीन शेड जिसमें कुल 03 ड्रम पाये गये। पाये गये ड्रमों में से एक में 100 ली० तथा दूसरे ड्रम में लगभग 60 ली० एवं तीसरा ड्रम खाली पाया गया। इस प्रकार मौके पर कुल 1800 ली० (लगभग) संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ बरामद पाया गया।
उक्त के अतिरिक्त जांच-पड़ताल में मौके पर 02 छोटे प्लास्टिक के गैलन, एक कटे ड्रम का कीप, दो लोहे का कीप, एक प्लास्टिक कीप, एक प्लास्टिक की पाईप, दो बड़ा पाईप 02 फीट का एवं एक ड्रम खोलने का यंत्र (राड) पाया गया। उपर्युक्त बरामद संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिक के गैलन, लोहे एवं प्लास्टिक की कीप, वाहन व मोटर साइकिल आदि से स्पष्ट है कि भू-स्वामी रमाशंकर यादव उर्फ बबलू निवासी पटनवा, जिला चंदौली, वाहन स्वामी, वाहन चालक व अन्य अज्ञात द्वारा आपसी मिलीभगत कर उक्त स्थल पर बिना वैध लाईसेंस एवं अग्निसुरक्षा मानकों का पालन किये बिना ही अवैध तरीके से संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारित कर अधिक मुनाफे के उद्देश्य से कालाबाजारी का कार्य किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल ऑयल और लाइट डीजल ऑयल (सम्भरण बनाये रखना और वितरण) आदेश 1981 के तत्सम्बन्धी प्राविधानों एवं मार्केटिंग डिसिप्लिन गाईडलाईस का स्पष्ट उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।