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वाराणसी

सीएमओ ने किया हस्ताक्षर, शुरू हुआ तंबाकू नियंत्रण अभियान

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

जिले में 15 जून तक चलेगा अभियान, होंगी जनजागरूक गतिविधियां

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आयोजित हुआ हस्ताक्षर अभियान

कोटपा एक्ट (सिगरेट व अन्य तंबाकू अधिनियम) 2003 की दी जानकारी

वाराणसी: मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में बुधवार को तंबाकू नियंत्रण अभियान की शुरुआत हस्ताक्षर अभियान से हुई। इस दौरान सीएमओ डॉ संदीप चौधरी सहित समस्त डिप्टी सीएमओ, एसीएमओ व अन्य चिकित्साधिकारियों ने हस्ताक्षर कर कहा कि तंबाकू का सेवन लोगों के स्वास्थ्य और समाज के लिये हानिकारक है। समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि लोगो को तंबाकू के नशे से दूर रखने के लिए जागरूक करें।
सीएमओ ने कहा कि यह अभियान विश्व तंबाकू निषेध दिवस (31 मई) के उद्देश्य से शुरू किया गया। जोकि 15 जून तक चलेगा। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की है कि तम्बाकू व धूम्रपान का सेवन न तो खुद करें और न ही किसी और को करने दें। इसके दुष्प्रभावों को समुदाय के लोगों को बताएं और इस बुरी लत से बचने के लिए सभी को समझाएं। तभी तंबाकू मुक्त समाज की परिकल्पना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सीएमओ ने कोटपा (सिगरेट व अन्य तंबाकू अधिनियन) 2003 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कोटपा एक्ट 2003 के अन्तर्गत की सभी धाराओं का अनुपालन किया जाना है जो कि इस प्रकार हैं धारा 4 मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान पर प्रतिबन्ध एवं जुर्माना 200 से 10000 रुपये तक का प्रावधान है। साथ ही 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। धारा 6 के अन्तर्गत अ) तम्बाकू विक्रेता द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू बेचना दण्डनीय अपराध है। ब) विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध है। धारा 7 मुख्य रूप से सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद बिना चित्रमय चेतावनी के नहीं बेचा जा सकता। अत विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर विशेष अभियान चला कर कोटपा अधिनियम धारा 4, 6 व 7 का अनुपालन कराया जाए।
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीपीसी) के नोडल अधिकारी डॉ मुईजुद्दीन हाशमी ने बताया कि एनटीसीपी, एनपीसीडीसीएस एवं एनएमएचपी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत काउन्सलर/साइकोलाजिस्ट ब्लाक स्तर पर शिविरों के माध्यम से तम्बाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों की काउन्सिलिंग कर उन्हें तम्बाकू सेवन से दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक सप्ताह स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य के संयुक्त रूप से कोटपा 2003 एवं इलेक्ट्रानिक सिगरेट के प्रतिबन्ध एवं हानियों के प्रति प्रचार-प्रसार एवं इन्फोर्समेंट किया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों की बैठक में तम्बाकू सेवन से होने वाली हानियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिले में रैली, गोष्ठी, कार्यशाला एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी को तम्बाकू के खतरे से अवगत कराया जायेगा।
इस अवसर पर डिप्टी सीएमओ डॉ मुईजुद्दीन हाशमी, डॉ पीयूष राय, डॉ एचसी मौर्य, डॉ अमित सिंह, डॉ आरके सिंह, एसीएमओ डॉ एसएस कनौजिया, डॉ एके मौर्या, डॉ राजेश प्रसाद, प्रशासनिक अधिकारी शेषमणि, डीएचईआईओ हरिवंश यादव, जिला सलाहकार (तंबाकू नियंत्रण) डॉ सौरभ प्रताप सिंह, साइकोलोजिस्ट अजय कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारी व स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

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