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वाराणसी

समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार के नाम खतौनी में शत-प्रतिशत दर्ज कराए जाने हेतु 20 मई से 20 जून तक चलेगा विशेष अभियान

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लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नहीं है

   रिपोर्ट - मनोकामना सिंह 
वाराणसी। समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार के नाम खतौनी में शत-प्रतिशत दर्ज कराए जाने हेतु 20 मई से 20 जून तक विशेष अभियान चलेगा। गौरतलब हो कि शासन द्वारा प्रदेश के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनी में दर्ज कराए जाने हेतु 15 दिसंबर, 2020 से 15 फरवरी, 2021 तक 2 माह का विशेष अभियान चलाए जाने का निर्माण लेते हुए दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। उक्त अभियान की सफलता के दृष्टिगत 20 मई से 20 जून तक पुनः विशेष अभियान चलाए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।
     उक्त के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रण विजय सिंह ने तहसील सदर, राजातालाब एवं पिंडरा के उप जिलाधिकारी व तहसीलदार को अवगत कराते हुए बताया है कि शासन के पूर्व निर्देशों को यथावत रखते हुए अविवादित विरासत दर्ज कराए जाने के संबंध में 20 मई से 20 जून तक विशेष अभियान चलाए जाने हेतु समय सारणी वार कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 20 से 26 मई तक राजस्व/तहसील अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर राजस्व ग्रामों में प्रचार- प्रसार तथा खतौनियों का पढ़ा जाना तथा लेखपाल द्वारा वरासत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उन्हें ऑनलाइन भरा जाएगा, 27 से 31 मई तक क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा ऑनलाइन जांच की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किया जाएगा, 01 से 07 जून तक राजस्व निरीक्षकों द्वारा जांच एवं आदेश पारित करने की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई किया जाएगा, 08 से 14 जून तक राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) द्वारा राजस्व निरीक्षक के नामांतरण आदेश को आर-6 में दर्ज करने के पश्चात खतौनी की प्रविष्टियों को सॉफ्टवेयर में अद्यावधिक किया जाएगा, 15 से 17 जून तक जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नहीं है, 18 से 20 जून तक अभियान के अंत में जिलाधिकारी द्वारा जनपद की प्रत्येक तहसील के 10 प्रतिशत राजस्व ग्रामों को। रैण्डमली चिन्हित करते हुए उनमे अपर जिलाधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जांच कराई जाएगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई प्रकरण दर्ज होने से बचा नहीं है। 31 मई, 10 जून एवं 20 जून को जनपद की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में परिषद की वेबसाइट पर फीड किया जाएगा, जबकि जनपद द्वारा परिषद को निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की समय सीमा 25 जून निर्धारित है। उन्होंने उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्विवादित उत्तराधिकारियों के नाम खतौनियों में दर्ज कराने हेतु चलाए जा रहे इस अभियान में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया है।

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